जिला कारागार करनाल में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन और कैदियों की सुनी समस्याएं

जिला कारागार करनाल में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन और कैदियों की सुनी समस्याएं

Special Lok Adalat

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करनाल 17 मई, Special Lok Adalat: मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सुश्री जसबीर कौर ने जिला कारागार करनाल (District Jail Karnal) में स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन (Organized Special Lok Adalat) किया गया। जिसमे 5 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसो का चयन किया गया और उसमें से 1 केस में 1 के जुर्म कबूलने के बाद अंडरगोन किया गया। सीजेएम ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं (District Legal Services) प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जसबीर कौर ने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार करनाल के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल (District Legal Services Authority Karnal) को भेज सकता है। अथॉरिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा।

सीजेएम ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 3 लाख से कम है, ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है। आज की जेल लोक अदालत मे अमित भादू , सुपरिटेंडेंट, जिला जेल कारागार, सुश्री शैलाक्षी भारद्वाज, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, जिला जेल कारागार, करनाल भी उपस्थित थी। सुपरिटेंडेंट अमित भादू, जिला जेल कारागार ने सीजेएम को आश्वस्त किया कि हम सप्ताह में एक बार सभी कैदियों से पूछते रहते हैं कि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए ना हो तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, करनाल के द्वारा उसे निशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सुश्री जसबीर कौर ने जिला कारागार करनाल के मेल और फीमेल वार्ड में जाकर वहां रह रहे कैदियों से वार्तालाप की और उनकी समस्याओं को सुना।

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